निठारी हत्याकांड : मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली सातवें मामले में दोषी करार

यह मामला पिंकी सरकार की हत्या से जुड़ा है. पंढेर और कोली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया.

निठारी हत्याकांड : मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली सातवें मामले में दोषी करार

मोनिंदर सिंह पंढेर की फाइल तस्वीर

गाजियाबाद:

गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने सनसनीखेज निठारी हत्याकांड से जुड़े एक मामले में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराया. न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने कहा कि 24 जुलाई को सजा सुनायी जाएगी. यह मामला पिंकी सरकार (20) की हत्या से जुड़ा है. पंढेर और कोली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया.

अदालत ने अभियोजन पक्ष के वकील जे. पी. शर्मा की दलीलों पर गौर किया. शर्मा ने अदालत से कहा कि वैज्ञानिक तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि कोली ने युवती का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की.
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घटना 5 अक्टूबर, 2006 की है, जब पीड़िता अपने कार्यालय से घर लौट रही थी और निठारी में पंढेर के घर के सामने से गुजर रही थी. कोली ने महिला की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और खोपड़ी घर के पिछले हिस्से में फेंक दी, जिसे सीबीआई ने बाद में बरामद किया.

खोपड़ी का डीएनए पीड़िता के माता-पिता के डीएनए से मैच कर गया. कोली के पास बरामद पीड़िता के कपड़ों की पहचान भी उसके माता-पिता ने की थी. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पंढेर इस पूरी आपराधिक साजिश में शामिल था.

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पुलिस ने 29 दिसंबर, 2006 को नोएडा के निठारी स्थित पंढेर के घर से 19 कंकाल बरामद किए गए थे. पंढेर और कोली के खिलाफ 16 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए थे, जबकि साक्ष्य के अभाव में तीन मामलों को बंद कर दिया गया था.


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