निर्भया केस गैंगरेप केस के दोषियों के फांसी की सजा 20 मार्च को तय है लेकिन इससे पहले कई और कानूनी पहलू सामने आते दिखाई दे रहे हैं. चारों में दोषियों में से अक्षय ठाकुर की पत्नी ने बिहार की औरंगाबाद जेल में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया है. उनका कहना है कि वह अक्षय की विधवा के रूप में नहीं जीना चाहते हैं इसलिए उनको तलाक दिलवाया जाए. हालांकि उनका यह भी दावा है कि उनका पति अक्षय इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष है. फिलहाल मामले की सुनवाई 19 मार्च यानी कल तय की गई है. ऐसे में सवाल इस बात का उठता है कि अगर अदालत ने इस मामले की सुनवाई आगे लिए टाल दी तो क्या 20 मार्च को होने वाली फांसी टल जाएगी? क्योंकि दिल्ली की अदालत ने दोषियों की याचिका पर एक फिर तिहाड़ जेल के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस नई याचिका में मांग की गई है कि उनके खिलाफ चल रहे कई और मुकदमा, कानूनी आवेदन और दूसरी दया याचिका लंबित है इस आधार पर 20 मार्च को होने वाली फांसी टाल दी जाए. दिल्ली की अदालत भी इस मामले की सुनवाई 19 मार्च को करेगी.
2012 Delhi gang-rape case:A Delhi court has issued notice to Tihar Jail & prosecution (State) on convicts' plea
— ANI (@ANI) March 18, 2020
seeking stay on their death sentence on the grounds of pendency of various legal applications, appeals & second mercy pleas. Court to take up the matter tomorrow. https://t.co/GOywS4jwdy
आपको बता दें कि निर्भया गैंगरेप एवं हत्या मामले के दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने आखिरी प्रयास के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक सुधारात्मक याचिका दायर की है. पवन गुप्ता ने यह सुधारात्मक याचिका उस पुनर्विचार याचिका को खारिज किये जाने के खिलाफ दायर की है जिसमें उसके किशोर होने का दावा खारिज किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की उस समीक्षा याचिका को 31 जनवरी को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने अदालत के उस फैसले की समीक्षा करने की अपील की थी जिसमें उसके नाबालिग होने के दावे को 20 जनवरी को खारिज कर दिया गया था. पुनर्विचार याचिका न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना ने चैंबर में सुनवायी करके खारिज कर दी थी. पवन के अधिवक्ता एपी सिंह ने मंगलवार को सुधारात्मक याचिका दायर किये जाने की पुष्टि की.
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