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This Article is From Dec 10, 2019

Nirbhaya Case: तिहाड़ जेल में फांसी की तैयारियों की खबरों के बीच दोषी अक्षय पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Nirbhaya Case: निर्भया के दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. अक्षय को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. इसकी सजा को दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था.

Nirbhaya Case: तिहाड़ जेल में फांसी की तैयारियों की खबरों के बीच दोषी अक्षय पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
प्रतीकात्मक फोटो.
  • तिहाड़ में निर्भया के दोषियों को फांसी देने की तैयारी शुरू
  • आरोपियों में से एक अक्षय पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
  • आरोपी अक्षय के दाखिल की पुनर्विचार याचिका
नई दिल्ली:

Nirbhaya Case: तिहाड़ जेल में निर्भया के चारों दोषियों को फांसी देने की तैयारी शुरू हो चुकी है. सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि दोषी पवन को मंडोली जेल से तिहाड़ की जेल नंबर 2 में शिफ्ट किया गया है. इसी जेल में दोषी अक्षय और मुकेश भी बंद हैं, जबकि तिहाड़ की जेल नंबर 4 में विनय शर्मा भी बंद है. सभी को अलग-अलग सेल में रखा गया है और सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है. जेल नंबर 3 में फांसी की तैयारियां हो रही है, फांसी वाली जगह की साफ सफाई और डमी ट्रायल भी कराया जा रहा है. जेल नंबर 3 में ही फांसी लगाने का चबूतरा और तख्ता है. इस बीच निर्भया के दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. अक्षय को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. इसकी सजा को दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था.

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अक्षय ने पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा पर फिर से विचार करने की मांग की है. दोषी ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में हुई देरी के लिए भी माफी की बात कही है. याचिका में अक्षय ने अपील की है कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है. दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है. साथ ही यहां का पानी भी जहरीला हो चुका है. ऐसे में जब खराब हवा और पानी के चलते उम्र पहले से ही कम से कम होती जा रही है फिर फांसी की सजा की जरूरत क्यों है?

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बता दें कि 9 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मामले में तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी. चौथे आरोपी अक्षय ने अब तक पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी. कोर्ट ने कहा था कि सारे मैटेरियल पर गौर करने के बाद हम पाते हैं कि पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है. याचिका में कोई मेरिट नहीं है.

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सुप्रीम कोर्ट ने विनय, मुकेश और पवन की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाया था. इससे पहले अदालत ने 4 मई 2018 को सुनवाई खत्म कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 5 मई 2017 को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा था.

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आशीष भार्गव
Senior Editor – Legal News
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