समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट: पंचकूला की विशेष अदालत 14 मार्च को सुनाएगी फैसला

साल 2007 में समझौता एक्सप्रेस (Samjhauta Express Blast) में हुए ब्लास्ट मामले में पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट: पंचकूला की विशेष अदालत 14 मार्च को सुनाएगी फैसला

Samjhauta Express Blast: असीमानंद फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.

नई दिल्ली :

साल 2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट (Samjhauta Express Blast) मामले में पंचकूला की विशेष एनआईए (NIA) अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. पंचकुला की विशेष अदालत मामले में अब 14 मार्च को फैसला सुनाएगी. मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद (Swami Aseemanand) हैं. बता दें कि दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के नजदीक दो बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 68 लोग मारे गए थे और 12 अन्य घायल हुए थे. 

एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया है. हालांकि फैसला सुनाये जाने के दौरान इसमें से सिर्फ चार लोग, नबा कुमार सरकार ऊर्फ स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी के ही कोर्ट में मौजूद रहने की उम्मीद है. आपको बता दें कि असीमानंद बेल पर हैं, जबकि अन्य तीन न्यायिक हिरासत में हैं. 

आपको बता दें कि दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट के कथित मास्टरमाइंड सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है. दिसंबर 2007 में  उसका देहांत हो गया था. जबकि तीन अन्य आरोपी, रामचंद्र कलसंगरा, संदीप डांगे और अमित फरार चल रहे हैं. 

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