विज्ञापन
This Article is From Nov 20, 2012

उप्र की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को तीन साल की सजा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को मंगलवार को तीन साल की सजा सुनाई।
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
गाजियाबाद: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को मंगलवार को तीन साल की सजा सुनाई।

गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत ने नीरा यादव पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसी मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी राजीव कुमार को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है।

सीबीआई ने इस मामले में दो आरोपपत्र दाखिल किए थे। आरोपपत्र में नीरा यादव पर 1994 में नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रहते हुए नियमों की अनदेखी कर आईएएस राजीव कुमार और अपनी दोनों पुत्रियों के नाम भूखंड आवंटित करने का आरोप लगाया था।

इससे पूर्व दिसम्बर 2010 में सीबीआई की अदालत नीरा यादव को जमीन आवंटन के एक अन्य मामले में चार साल कैद की सजा सुना चुकी है।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
उप्र की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव, Neera Yadav, तीन साल की सजा
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com