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This Article is From Oct 22, 2016

भ्रष्टाचार रोधक कानून में में होगा संशोधन, अधिकारियों को फैसले लेने में मिलेगी मदद : अरुण जेटली

भ्रष्टाचार रोधक कानून में में होगा संशोधन, अधिकारियों को फैसले लेने में मिलेगी मदद : अरुण जेटली
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: भ्रष्टाचार रोधक कानून में संशोधन की वकालत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्ट फैसलों तथा गलती के बीच भेद करने के लिए कानून में यह बदलाव जरूरी है. इससे उन अधिकारियों को मदद मिलेगी जो व्यावसायिक फैसले लेते हैं.

उन्होंने बताया कि कानून में संशोधन पहले से संसदीय समिति के पास है. वित्तमंत्री ने कहा कि उदारीकृत व्यवस्था में सरकार, सरकारी अधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं, जो गलत हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि इसलिए ऐसे कानून की जरूरत है जिसमें भ्रष्ट व गलती वाले फैसले के बारे में स्पष्ट रूप से अंतर हो.

सूत्रों ने कहा कि संसद में आगामी शीतकालीन सत्र में इस संशोधन विधेयक को परित कराने के लिए रखा जा सकता है. संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से शुरू हो रहा है.

वित्तमंत्री ने कहा, ‘‘हम कामकाज के संचालन में अब परिपक्वता के ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां गलत फैसले तथा भ्रष्टाचार के फैसले में अंतर होना चाहिए.’’ उन्होंने कहा कि लोगों को भ्रष्ट फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, गलत फैसले के लिए नहीं.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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