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This Article is From Feb 06, 2021

नौसैनिक को जिंदा जलाया, 10 लाख की फिरौती न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने की वारदात

सूरज ने बताया था कि एयरपोर्ट के पास उसका अपहरण किया गया और 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी. लेकिन जब अपहरणकर्ताओं को लगा कि पैसे नही मिलेंगे तो उसे पालघर के जंगल मे लाकर जला कर फरार हो गए.

नौसैनिक को जिंदा जलाया, 10 लाख की फिरौती न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने की वारदात
सूरज का 30 जनवरी को चेन्नई एयरपोर्ट पर हुआ था अपहरण
मुंबई:

मुंबई के पालघर जिले में एक नौसैनिक का अपहरण करने के बाद जिंदा जलाने (Navi sailor burnt alive in Mumbai) का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गंभीर रूप से जल चुके नेवी सेलर की अस्पताल में मौत हो गई. मृतक का नाम सूरज कुमार है और उसकी पोस्टिंग INS कोयंबतूर में थी.

पालघर के जंगल में 5 फरवरी को सूरज को जली अवस्था में गांव वालों ने देखा था और पुलिस को सूचित किया. पहले सूरज को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन जब तबियत ज्यादा खराब हो गई तो मुंबई के आई एनएस अश्विनी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पालघर पुलिस (Palghar police) हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सूरज ने बताया था कि एयरपोर्ट के पास उसका अपहरण (Kidnap) किया गया और 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी. लेकिन जब अपहरणकर्ताओं (Kidnappers) को लगा कि पैसे नही मिलेंगे तो उसे पालघर के जंगल मे लाकर जला कर फरार हो गए.

पालघर पुलिस के मुताबिक, मृतक का नाम  सूरज कुमार मिथिलेश दुबे है. वो नौसेना में लीडिंग सी मेन थे और झारखंड में रांची के रहने वाले हैं. 30  जनवरी को छुट्टी खत्म होने के बाद सूरज में सुबह 8 बजे रांची से विमान पकड़ा और रात 9 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे. एयरपोर्ट (Chennai Airport) से बाहर निकलने पर 3 अज्ञात लोगों ने रिवॉल्वर की नोक पर उन्हें धमकाया और 5 हजार रुपये का मोबाइल छीन कर सफेद रंग की SUV गाड़ी में बैठा लिया. उनसे 10 लाख की फिरौती मांगी और 3 दिन तक चेन्नई में कैद रखा.

5 फरवरी को उसे पालघर में घोलवड तहसील में जंगल मे ले जाकर पेट्रोल डाल कर जला कर मारने की कोशिश की. जंगल में काफी देर तक वह जली अवस्था में कराहते रहे. गांव वालों ने जब देखने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान सूरज की मौत हो गई.घोलवड पुलिस ने 302, 307, 364(a), 392, 342 और 34 के तहत मामला दर्ज किया

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