यह ख़बर 05 अगस्त, 2014 को प्रकाशित हुई थी

नेशनल हेराल्ड मामले में कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में रखा सोनिया-राहुल का पक्ष

नई दिल्ली:

नेशनल हेराल्ड विवाद में निचली अदालत के समन को खारिज कराने की मांग पर दिल्ली हाइकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। इस मामले में आज सोनिया के वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश की और निचली अदालत के समन को गलत बताया।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस वीके वैश से कहा, 'इस मामले में प्रोसेस का जारी किया जाना स्तब्ध करने वाला है और अनुचित है और न तो तथ्य पर और न ही कानून के आधार पर कोई अवैधता पाई गई।'

निचली अदालत ने भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत पर विभिन्न कांग्रेसी नेताओं को सम्मन जारी किया था। स्वामी ने यंग इंडियन द्वारा अब बंद हो चुके दैनिक नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व हासिल करने में धोखाधड़ी और धन की घपलेबाजी का आरोप लगाया है।

सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी कोषाध्यक्ष मोती लाल वोरा यंग इंडियन के निदेशकों में शामिल हैं, जिन्हें तलब किया गया है।

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स्वामी की शिकायत को निरस्त करने की मांग करते हुए गांधी ने कहा कि अंग्रेजी में 'नेशनल हेराल्ड', हिंदी में 'नवजीवन' और उर्दू में 'कौमी आवाज' का प्रकाशन करने वाले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।