आसाराम (Asaram Bapu) के बेटे नारायण साईं (Narayan Sai) को बलात्कार के मामले में आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है. आजीवन कैद के अलावा नारायण साईं (Narayan Sai News) पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. नारायण साईं के खिलाफ यह फैसला सूरत सेशन कोर्ट ने दिया है. नाबालिग शिष्या से बलात्कार के आरोप में पिता आसाराम पहले से सजा काट रहे हैं. अदालत में नारायण साईं के वकील ने बालात्कार की धारा पर ही सवाल उठाया था. नारायण साईं के वकील ने कहा था कि बलात्कार की धारा में कई बार संशोधन हो चुका है फिर कौन सी धारा को माना जाए? वकील ने धारा 376 2C पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या ये कहना सही होगा कि पीड़िता आरोपी की कस्टडी में थी, जो कि नहीं थी, वो कही भी जाने को आज़ाद थी. पीड़ित ने कभी विरोध किया इसका भी कोई प्रमाण नहीं है.
Gujarat: Narayan Sai, son of Asaram who was found guilty in a rape case by Surat Sessions Court, has been sentenced to life imprisonment. (file pic) pic.twitter.com/R80kNXo5v6
— ANI (@ANI) April 30, 2019
ये कोई कोई गैंग रेप नही है इसलिए निर्भया केस का फैसला सभी केस पर लागू नहीं किया जा सकता. वकील ने आरोपी के कारावास, तमाम घटना क्रम और ऊपरी अदालतों के कुछ फैसलों को ध्यान में रखते हुए कम से कम सजा देने की अदालत से अपील की थी. सरकारी वकील ने अदालत में नारायण साई के लिए उम्रकैद की मांग ही की थी.
बता दें नारायण साईं पर आरोप है कि उसने एक महिला साधक पर अलग-अलग समय पर बलात्कार किया था. कथावाचक आसाराम भी बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों आरोपी हैं और जेल में हैं. एक ओर जहां आसाराम बलात्कार मामले में जेल में बंद है, वहीं उसके बेटे नारायण साईं ने भी काली करतूतों में अपने पिता का खूब साथ निभाया. यही नहीं नारायण साईं पर उसकी पत्नी जानकी पहले ही अवैध संबंधों का आरोप लगा चुकी है.
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नारायण साईं पर आश्रम की एक युवती से बलात्कार का आरोप है. आसाराम के बेटे और उसकी गंदी हरकतों में बराबर के साझीदार नारायण साईं के खिलाफ आश्रम की एक युवती ने 6 अक्टूबर 2013 को बलात्कार का मामला दर्ज कराया था. इतना ही नहीं नारायण साईं ने इस मामले को दबाने के लिए थाना प्रमुख को 13 करोड़ रुपये की रिश्वत भी दी थी. घूसखोर पुलिस अधिकारी से 5 करोड़ रुपये नगद और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.
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नारायण साईं की पत्नी जानकी के आरोप
नारायाण साईं की हरकतों का खुलासा होने पर उसकी पत्नी जानकी ने पति और ससुर के खिलाफ प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. साईं की पत्नी जानकी ने पुलिस थाने में दर्ज अपनी शिकायत में कहा था कि नारायण हरपलानी (नारायण साईं का असली नाम) से उसकी शादी 22 मई 1997 को हुई थी. लेकिन शादी के इस बंधन में बंधने के बाद भी उसके पति ने उसकी निगाहों के सामने कई महिलाओं से नाजायज ताल्लुकात कायम किए. इससे उसे मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी.
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पत्नी ने कहा, 'ढोंगी है नारायण साईं'
जानकी ने यह आरोप भी लगाया था, 'मेरे पति ने हमेशा धर्म के नाम पर ढोंग किया है. मेरे पति ने सबसे ज्यादा घोर अपराध यह किया है कि उसने अपने आश्रम की एक साधिका से अवैध संबंध बनाए. जब यह साधिका गर्भवती हो गई तो उसने मुझसे कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहते हैं. जानकी ने आरोप लगाया कि जब उसने नारायण से कहा कि वह उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर सकता है तो उसके पति ने उसे बताये बगैर ही इस साधिका से राजस्थान में दूसरी शादी कर ली और इस महिला से उसे एक 'नाजायज संतान' भी है.जानकी ने यह भी कहा था, 'जब मैं दूसरी महिलाओं से अपने पति के अवैध संबंधों पर आपत्ति जताती थी, तो वह मुझे धमकाते हुए खामोश रहने को कहता था.'
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