सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
नानक शाह फकीर फिल्म रिलीज को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है. यह फिल्म 13 अप्रैल को देशभर में रिलीज होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य सरकारें फिल्म के लिए पर्याप्त सुरक्षा दें और फिल्म के प्रदर्शन में कोई व्यवधान ना हो.
कोर्ट ने कहा कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी निजी व्यक्ति या ग्रुप ये तय नहीं कर सकता कि फिल्म को रिलीज होना चाहिए या नहीं. कोई भी ये ना समझे वो खुद कानून है या प्राधिकार है. यहां कानून का शासन है.
उन्नाव रेप केस SC पहुंचा, मामले की CBI जांच और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह कोई भी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि सेंसर बोर्ड भी फिल्म को रिलीज के लिए प्रमाण पत्र जारी कर चुका है.
आपको बता दें कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिल्म की रिलीज को लेकर आपत्ति जताई थी. ये फिल्म दूसरे देशों में रिलीज हो चुकी है. इस मामले में 8 मई को अगली सुनवाई होगी.
कोर्ट ने कहा कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी निजी व्यक्ति या ग्रुप ये तय नहीं कर सकता कि फिल्म को रिलीज होना चाहिए या नहीं. कोई भी ये ना समझे वो खुद कानून है या प्राधिकार है. यहां कानून का शासन है.
उन्नाव रेप केस SC पहुंचा, मामले की CBI जांच और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह कोई भी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि सेंसर बोर्ड भी फिल्म को रिलीज के लिए प्रमाण पत्र जारी कर चुका है.
आपको बता दें कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिल्म की रिलीज को लेकर आपत्ति जताई थी. ये फिल्म दूसरे देशों में रिलीज हो चुकी है. इस मामले में 8 मई को अगली सुनवाई होगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं