विज्ञापन
This Article is From May 11, 2016

मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को पुनर्वास मामले पर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को पुनर्वास मामले पर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
नई दिल्ली: मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के मामले पर दायर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने की जगह पीड़ितों को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित अनहद ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले हैं।

नहीं मिली राशि
अनहद ने अपनी याचिका में कहा है कि एक सर्वे से पता चला है कि 52 परिवारों को पुनर्वास राशि नहीं मिली है और 11 घायलों को भी मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जिला प्रशासन को आदेश दे कि उनकी अर्जियों पर विचार कर मुआवज़े की राशि दी जाए।

हाईकोर्ट जा सकते हैं...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले में आदेश दे दिया है, अगर पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल रहा तो वह हाई कोर्ट जा सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50 हज़ार और मामूली रूप से घायलों को 20 हज़ार रुपए देने के आदेश दिए थे।
लेखक के बारे में
img
Ashish Kumar Bhargava
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
मुजफ्फरनगर दंगा, मुजफ्फरनगर, दंगा, सुप्रीम कोर्ट, मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित, Muzaffarnagar, Muzaffarnagar Riots, Muzaffarnagar Riots Victims, Supreme Court, Riots, पुनर्वास, Rehabilitation
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com