
फाइल फोटो
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तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.
मोदी कैबिनेट ने इस बिल में 9 अगस्त को तीन संशोधन किए थे
ज़मानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा
हलाला और बहु विवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने वाली महिला पर एसिड अटैक
तीन तलाक़ बिल पर किए है क्या अहम संशोधन
पहला संशोधन
पहले का प्रावधान
इस मामले में पहले कोई भी केस दर्ज करा सकता था. इतना ही नहीं पुलिस खुद की संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर सकती थी.
संशोधन
अब पीड़िता, सगा रिश्तेदार ही केस दर्ज करा सकेगा
पत्नी ने फौजी पति से मांगा घर का खर्चा तो पैसों की जगह मिली चिट्ठी, लिखा था- तलाक, तलाक, तलाक
दूसरा संशोधन
पहले का प्रावधान
पहले गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध था. पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी.
संशोधन
मजिस्ट्रेट को ज़मानत देने का अधिकार होगा.
तीसरा संशोधन
पहले का प्रावधान
पहले समझौते का कोई प्रावधान नहीं था.
संशोधन
मजिस्ट्रेट के सामने पति-पत्नी में समझौते का विकल्प भी खुला रहेगा
कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप, तीन तलाक विधेयक पर राजनीति कर रही है सरकार(
पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि तीन तलाक प्रथा को खत्म करने के लिए कैबिनेट द्वारा कुछ संशोधनों को मंजूरी देने के बाद उनकी सरकार ने हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र में संसद में विधेयक लाने का प्रयास किया. प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस व दूसरी विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, "लेकिन कुछ लोग इसे पारित नहीं होने देना चाहते थे." राज्यसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन तीन तलाक विधेयक पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था.
उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों और बेटियों को भरोसा देता हूं कि उनके अधिकार सुरक्षित होंगे और सरकार उन्हें सुरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी. मेरा भरोसा देता हूं कि मैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करूंगा.
VIDEO: मुस्लिम महिलाओं की फिक्र किसे?
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