नाबालिग बेटी को किया गर्भवती, व्यक्ति को 10 साल की कठोर कारावास

नाबालिग बेटी को किया गर्भवती, व्यक्ति को 10 साल की कठोर कारावास

प्रतीकात्मक फोटो

नागपुर:

एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि मामले में पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाह गवाही से मुकर गए थे. 14 वर्षीय पीड़िता गर्भवती हो गई थी और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया.

जिला न्यायाधीश प्रथम एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केजी राठी ने आरोपी को दोषी ठहराया. आरोपी को पूरी तरह डीएनए परीक्षण के आधार पर दोषी ठहराया गया जिसमें अपराध में उसकी भूमिका साबित हुई. दोषी शहर में एक झुग्गी बस्ती में रहता था. अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई. मुकदमे के दौरान पीड़िता, उसकी शिकायतकर्ता मां तथा सभी गवाह अपने बयानों से मुकर गए.

अतिरिक्त लोक अभियोजक ज्योति वजानी ने तर्क दिया कि यदि इस तरह के लोगों को छोड़ दिया गया तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा. अभियोजन ने कहा कि आरोपी एक मकान के सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था जिसके मालिक नांदेड़ में रहते थे. वह अपनी 14 साल की बेटी को मकान की सफाई के बहाने वहां ले जाता था. वह उसके लिए घर से खाना भी लाती थी.

उसने एकांत में मकान में उससे बार-बार बलात्कार किया और धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए. यह करीब चार महीने तक चलता रहा. मामले का तब पता चला जब गर्भ के चलते नाबालिग का पेट बढ़ने लगा.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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