SC Verdict on Maharashtra: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को शक्ति परीक्षण कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मंगलवार को प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों को बरकरार रखने के लिए वह शीर्ष अदालत के आभारी हैं. उन्होंने कहा कि यह सुखद है कि यह फैसला उस वक्त आया जब देश ‘संविधान दिवस' मना रहा है. साथ ही उन्होंने इस फैसले को संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर आंबेडकर को श्रद्धांजलि बताया.
पवार ने ट्वीट किया, 'मैं लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक सिद्धातों को बरकरार रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का आभारी हूं. यह खुशी की बात है कि महाराष्ट्र पर फैसला संविधान दिवस के मौके पर आया जो भारत रत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर को एक श्रद्धांजलि है.'
I am grateful to Hon'ble SC for upholding democratic values and constitutional principles. It's heartening that the Maharashtra Verdict came on the #ConstitutionDay, a Tribute to Bharatratna Dr. Babasaheb Ambedkar!
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) November 26, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए विश्वास मत बुधवार को कराया जाए. साथ ही अदालत ने राज्यपाल कोश्यारी को बुधवार को ही सभी निर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण कराने का भी निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि संपूर्ण कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा. साथ ही कहा कि विधानसभा में कोई गुप्त मतदान नहीं होगा.
शरद पवार के लिए महाराष्ट्र सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. उन्होंने हिंदी में दो ट्वीट किए हैं. पहले ट्वीट में केवल 'सत्य मेव जयते' लिखा है. वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा है, 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता. जय हिंद!!'
वहीं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बुधवार को ही शक्ति परीक्षण सुनिश्चित कराने और कोई गुप्त मतदान नहीं होने देने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राकांपा ने मंगलवार को कहा कि सत्यमेव जयते और “भाजपा का खेल खत्म” हुआ.
VIDEO: महाराष्ट्र पर फैसला: फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट हो: सुप्रीम कोर्ट
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं