
कोरोनावायरस (Covid-19) के मामलों में देश में पहले नंबर आने वाले महाराष्ट्र में अब सरकार ने लोगों की आवाजाही को लेकर नया निर्णय जारी किया है. अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मेट्रोपॉलिटेन एरिया यानि MMR में एक जिले से दूसरे जिले के बीच लोगों के आने जाने की अनुमति दे दी है. एमएमआर में पांच जिले आते हैं जिनमें मुंबई सिटी, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर और रायगढ़ आते हैं. महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सेवाओं में छूट को लेकर अपना संशोधित आदेश जारी किया. राज्य में उद्यान और ओपन जिम उपकरण, गार्डन उपकरण, झूलों, बार के उपयोग की अनुमति नहीं है. निजी कार्यालय 8 जून से 10% की क्षमता पर काम कर सकते हैं. सड़क के दोनों ओर दुकानें अलग अलग दिनों में खुली रहेंगी. म्यूनिसिपल निगमों को दिन तय करने के लिए कहा गया है. अखबारों को 7 जून से दरवाजे पर पहुंचाया जा सकता है.
वहीं परिणाम घोषित करने के उद्देश्य से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के कर्मचारी, कागजात की जांच कर सकते हैं. अंतरराज्यीय और अंतर जिला मूवमेंट को विनियमित किया जाना जारी रहेगा. हालांकि, एमएमआर के तहत नगर निगम के क्षेत्र के भीतर अंतर-जिला आने जाने पर व्यक्तियों को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी जाएगी.
बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 74 हजार केस सामने आ चुके हैं. जिनमें से करीब 40 हजार एक्टिव मामले हैं. राज्य में 32 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं. जबकि 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जून को कहा था कि देश में आठ जून से ‘अनलॉक-1' शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 25 मार्च को देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी जाएगी. इसमें शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल खोलना भी शामिल है. वहीं, देश भर में 30 जून तक पाबंदियां लागू रहेंगी.
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