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This Article is From Mar 30, 2016

नए नियम : बार बाला को छुआ या उन पर नोट लुटाए तो होगी छह महीने की जेल

नए नियम : बार बाला को छुआ या उन पर नोट लुटाए तो होगी छह महीने की जेल
मुंबई: अगर कोई डांस बार में बारबाला को छूएगा तो उसे सीधे हवालात भेजा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार को नियमित करने के लिए प्रस्तावित नियमावली में यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट के डांस बार को शुरू करने के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस नियमावली को बनाया है।

महाराष्ट्र सरकार ने 14 मार्च 2016 को 25 सदस्यों वाली एक सर्वदलीय समिति का गठन किया है। इस समिति के सामने डांस बार नियमित करने के लिए कड़ी कानूनी नियमावली का मसौदा रखा गया। यह नियमावली कहती है कि बारबाला को न छुआ जा सकता है और न ही उस पर पैसे लुटाए जा सकते हैं। इसका उल्लंघन करने वालों को 6 महीने की जेल और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा।

इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में डांस बार को अनुमति नहीं मिलेगी। न ही स्कूल या धार्मिक स्थल से 1 किलोमीटर के दायरे में डांस बार चल सकता है। इससे पहले यह अंतर केवल 100 मीटर था।

डांस बार के अंदर और बाहर CCTV लगाने होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गेट पर CCTV लगाने की मनाही की है। बावजूद सरकार इस पर अडिग है। डांस बार में तीन महिला सिक्योरिटी गार्ड का होना अनिवार्य होगा। शाम 6 से रात 11.30 बजे तक ही डांस बार चल सकेंगे।

ऐसे कुल 26 नियमों के साथ राज्य सरकार की नियमावली डांस बार मसौदा समिति के सामने रखी गई है। राज्य के वित्तमंत्री ने कहा है कि नई नियमावली डांस बार में होने वाले शोषण को रोकने का काम करेगी। वे विधानभवन में संवाददाताओं से बात कर रहे थे।

उधर, होटल मालिकों के संगठन के अध्यक्ष आदर्श शेट्टी ने NDTV इंडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारी नियमावली पर उनके संगठन के द्वारा कानूनी सलाह मशवरे के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी।

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