चेन्नई:
मद्रास हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों द्वारा दलित युवक ई इलावरसन का दूसरा पोस्टमार्टम कराए जाने का आदेश दिया। यह पोस्टमार्टम शनिवार को किया जाएगा।
मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति वी धनपालन और न्यायमूर्ति सीटी सेल्वम की पीठ ने धरमपुरी की यात्रा के बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट के आधार पर यह निर्देश दिया। इससे पहले पीठ ने उन्हें निर्देश दिया था कि इलावरसन के शव की जांच की जाए। इलावरसन को 4 जुलाई को धरमपुरी में रेलवे पटरी पर मृत पाया गया था।
सात-सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम ने पोस्टमार्टम पर अपनी अलग-अलग रिपोर्ट सौंपी थी और संबंधित वकीलों को इसकी प्रति दी गई थी। उल्लेखनीय है कि 23 वर्षीय-इलावरसन द्वारा ऊंची जाति की एक लड़की के साथ शादी कर लेने के बाद गत नवंबर महीने में धरमपुरी जिले के तीन गांवों में दलित विरोधी हिंसा भड़क उठी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहां सिर में गंभीर चोट की वजह से मौत बताया गया था, वहीं दलित संगठनों ने कहा था कि उसकी हत्या की गई।
मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति वी धनपालन और न्यायमूर्ति सीटी सेल्वम की पीठ ने धरमपुरी की यात्रा के बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट के आधार पर यह निर्देश दिया। इससे पहले पीठ ने उन्हें निर्देश दिया था कि इलावरसन के शव की जांच की जाए। इलावरसन को 4 जुलाई को धरमपुरी में रेलवे पटरी पर मृत पाया गया था।
सात-सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम ने पोस्टमार्टम पर अपनी अलग-अलग रिपोर्ट सौंपी थी और संबंधित वकीलों को इसकी प्रति दी गई थी। उल्लेखनीय है कि 23 वर्षीय-इलावरसन द्वारा ऊंची जाति की एक लड़की के साथ शादी कर लेने के बाद गत नवंबर महीने में धरमपुरी जिले के तीन गांवों में दलित विरोधी हिंसा भड़क उठी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहां सिर में गंभीर चोट की वजह से मौत बताया गया था, वहीं दलित संगठनों ने कहा था कि उसकी हत्या की गई।
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