लखीमपुर खीरी केस : SC ने SIT को जांच जल्‍द पूरी करने का दिया आदेश, जस्टिस आरके जैन रखेंगे जांच पर निगरानी

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, 'ऐसे अपराधों की जांच करते समय, न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना और समझा भी जाना चाहिए.'

लखीमपुर खीरी केस : SC ने SIT को जांच जल्‍द पूरी करने का दिया आदेश, जस्टिस आरके जैन रखेंगे जांच पर निगरानी

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की है (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली :

Lakhimpur Kheri Case:लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नव गठित SIT को जल्द जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं. SC ने आदेश में कहा, 'ऐसे अपराधों की जांच करते समय, न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना और समझा भी जाना चाहिए.इस प्रकार हम न्याय प्रणाली के आपराधिक प्रशासन में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखने के लिए SIT  का फिर से गठन करना उचित समझते हैं ताकि जांच समयबद्ध तरीके से हो.इसके अलावा, अपराध के पीड़ितों को पूर्ण और पूर्ण न्याय का आश्वासन देने के लिए, हम आदेश देने के इच्छुक हैं कि चल रही जांच की निगरानी एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाए जिनकी जड़ें उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हैं.'

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए, हम मामले में जांच के परिणाम में पारदर्शिता, फेयरनेस और पूर्ण  निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चल रही जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राकेश कुमार जैन को नियुक्त करते हैं. UP काडर भर्ती किए गए IPS अधिकारी, जो यूपी राज्य से नहीं हैं, यह बिना कहे नहीं रहेगा कि SIT सच्चाई तक पहुंचने के लिए नवीनतम फोरेंसिक जांच विधियों का उपयोग करेगी.'

शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारी इस प्रकार हैं:
1. एस बी शिराडकर IPS, बैच RR -1993 ADG इंटेलिजेंस मुख्यालय, नांदेड़, महाराष्ट्र से हैं ( SIT प्रमुख)
2. सुश्री पद्मजा चौहान, IG , IPS-  1998
3. डॉ. प्रीतिंदर सिंह, DIG, IPS 2004

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नवगठित SIT  यहां पहले नियुक्त विद्वान न्यायाधीश की निरंतर निगरानी में चल रही जांच को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए लखीमपुर खीरी की स्थानीय पुलिस से सहायता लेने और/या उससे जुड़ने या शामिल करने के लिए स्वतंत्र होगी.SIT  इस निष्कर्ष को निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. उत्तर प्रदेश राज्य को सभी अनुलाभों, सुविधाओं, परिलब्धियों, सचिवीय सहायता और किसी भी अन्य संबंधित आवश्यकताओं को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद के समकक्ष (पेंशन घटाकर) विद्वान न्यायाधीश को प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है. चार्जशीट दाखिल होने के बाद, निगरानी करने वाले जज से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले को सुनवाई के लिए रखा जाएगा. 

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