विज्ञापन
This Article is From Feb 20, 2019

ICJ में भारत ने मजबूती से रखा पक्ष, कहा- 'जबरन कबूलनामे' पर जाधव को मिली सजा रद्द की जाए

कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा.

ICJ में भारत ने मजबूती से रखा पक्ष, कहा- 'जबरन कबूलनामे' पर जाधव को मिली सजा रद्द की जाए
वकील हरीश साल्वे आईसीजे में भारत का पक्ष रख रहे हैं. (फाइल फोटो)
हेग:

कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा. अपनी दलीलों के आधार पर भारत ने आईसीजे के जजों से अनुरोध किया कि वह कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को रद्द करे, क्योंकि वह 'जबरन कबूलनामे' पर आधारित है. कुलभूषण जाधव (48) भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. उन्हें बंद कमरे में सुनवाई के बाद अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.

 

 

सुनवाई के तीसरे दिन भारत की ओर से अंतिम दलील देते हुए विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव दीपक मित्तल ने कहा, 'सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करें और पाकिस्तान को मौत की सजा का अनुपालन करने से रोकें. जाधव को रिहा करें और उनकी सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करें. यदि ऐसा नहीं है तो पूर्ण राजनयिक पहुंच के साथ सामान्य कानून के तहत सुनवाई का आदेश दें.'

kulbhushan jadhav pak video 650

पाकिस्तान की जेल में बंद हैं भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव.

उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह घोषित करे कि पाकिस्तान ने विएना सम्मेलन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है और जाधव को उसके अधिकारों की जानकारी देने में विफल रहा है. इस बात पर जोर देते हुए कि पाकिस्तान ने बार-बार जाधव तक राजनयिक पहुंच देने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार अदालत से अनुरोध करती है कि वह विचार करे और घोषणा करे कि पाकिस्तान ने विएना सम्मेलन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है.

ICJ में जब पाकिस्तानी अधिकारी ने बढ़ाया भारतीय राजनयिक की तरफ हाथ तो मिला ऐसा जवाब

इस मामले में भारत की ओर से पेश हो रहे हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि वक्त आ गया है, जब आईसीजे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 36 का महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल करे. पाकिस्तान इस संबंध में अपनी अंतिम दलीलें गुरुवार को देगा. आईसीजे इस मामले पर अपना फैसला 2019 के ग्रीष्मकाल में दे सकता है.

VIDEO: कुलभूषण जाधव केस में सुनवाई​

(इनपुट: भाषा) 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
जम्‍मू-कश्‍मीर चुनाव : पहले चरण में किस पार्टी के कितने करोड़पति उम्‍मीदवार? जानिए कितनी है औसत संपत्ति
ICJ में भारत ने मजबूती से रखा पक्ष, कहा- 'जबरन कबूलनामे' पर जाधव को मिली सजा रद्द की जाए
कंगना रनौत को 'इमरजेंसी' पर राहत नहीं, 6 सितंबर को फिल्म नहीं होगी रिलीज
Next Article
कंगना रनौत को 'इमरजेंसी' पर राहत नहीं, 6 सितंबर को फिल्म नहीं होगी रिलीज
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com