भारत ने पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhusan Jadhav) के मामले में मांग की है कि भारतीय वकील ही पाकिस्तान की कोर्ट में उनका केस लड़े. विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस मांग को उन्होंने कूटनतिक ज़रियों से पाकिस्तान के सामने रखा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से यह जानकारी दी गई है. इससे पहले पाकिस्तान (Pakistan) ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी और कहा था कि भारत वहां पाकिस्तानी वकील ही नियुक्त कर सकता है, लेकिन भारत के नियुक्त किए पाकिस्तानी वकील को उन्होंने जरूरी कागजात तक नहीं दिए.
पाकिस्तान ने जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के आदेश की अनदेखी की है, उसे देखते हुए भारत ने अब भारतीय वकील की मांग रखी है. ये भी कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष और पूरी तरह आईसीजे के आदेश के तहत ही मुकदमा चले. विदेश मंत्रालय ने कहा कि सबसे पहले मुख्य मांगे पूरी की जाएं. इसमें जरूरी कागज़ात की कॉपियां देना और बिना रोक टोक जाधव के लिए कंसुलर ऐक्सेस प्रदान करना शामिल है.
इससे पहले, भारत ने पाकिस्तान में मौत की सजा से जूझ रहे कुलभूषण जाधव के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था, "हम भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के जीवन की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध हैं." विदेश मंत्रलय के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम इस मामले में आगे उपचार प्राप्त करने के अधिकार के बारे में अपना रूख सुरक्षित रखते हैं.''
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