नई दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी चिकित्सक मोहम्मद खलील चिश्ती को सोमवार को जमानत दे दी। चिश्ती हत्या के एक मामले में अजमेर की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था।
न्यायमूर्ति पी. सथासिवम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ 80 वर्षीय चिकित्सक की जमानत मंजूर कर ली। चिश्ती की अधिक उम्र व लम्बे समय तक जेल में रहने के मद्देनजर यह फैसला सुनाया गया।
चिश्ती के वकील यूयू ललित ने अदालत से कहा कि उसका मुवक्किल अजमेर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास केवल इसी शहर के लिए वीजा है।
कराची मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक चिश्ती अजमेर में 1992 के अप्रैल में हुए एक उप्रद्रव के दौरान एक आदमी की हत्या करने के मामले में अभियुक्त था। जब यह घटना हुई तब वह यहां सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत के लिए आए हुए थे।
न्यायमूर्ति पी. सथासिवम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ 80 वर्षीय चिकित्सक की जमानत मंजूर कर ली। चिश्ती की अधिक उम्र व लम्बे समय तक जेल में रहने के मद्देनजर यह फैसला सुनाया गया।
चिश्ती के वकील यूयू ललित ने अदालत से कहा कि उसका मुवक्किल अजमेर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास केवल इसी शहर के लिए वीजा है।
कराची मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक चिश्ती अजमेर में 1992 के अप्रैल में हुए एक उप्रद्रव के दौरान एक आदमी की हत्या करने के मामले में अभियुक्त था। जब यह घटना हुई तब वह यहां सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत के लिए आए हुए थे।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Khalil Chisti Gets Bail, Supreme Court Of India, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, डॉ खलील चिश्ती को जमानत