यह ख़बर 10 फ़रवरी, 2011 को प्रकाशित हुई थी

केरल के पूर्व मंत्री को एक साल की कैद

खास बातें

  • सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केरल के पूर्व कांग्रेसी मंत्री आर बालकृष्ण पिल्लई व दो अन्य को एक साल कैद की सजा सुनाई।
New Delhi:

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केरल के पूर्व कांग्रेसी मंत्री आर बालकृष्ण पिल्लई व दो अन्य को एक साल कैद की सजा सुनाई। इन तीनों को इदमलयार पनबिजली परियोजना के ठेके आवंटित करने में अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत उन्हें यह सजा सुनाई गई। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए उन्हें यह सजा सुनाई है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में तीनों को दोषमुक्त करार दिया था। केरल की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान विपक्ष के नेता रहे मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन ने उस समय उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अच्युतानंदन की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीनों दोषियों पर अलग-अलग 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।


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