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This Article is From Jan 27, 2020

केरल में विपक्ष के नेता ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को बताया पीएम मोदी-अमित शाह का 'एजेंट'

नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाली केरल सरकार पहली सरकार थी. इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली पहली सरकार भी केरल सरकार ही थी. इन दोनों मुद्दों पर सरकार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से टकराव सामने आया.

केरल में विपक्ष के नेता ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को बताया पीएम मोदी-अमित शाह का 'एजेंट'
आरिफ मोहम्मद खान को पिछले साल केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था. (फाइल फोटो)
तिरुवनंतपुरम:

नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाली केरल सरकार पहली सरकार थी. इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली पहली सरकार भी केरल सरकार ही थी. इन दोनों मुद्दों पर सरकार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) से टकराव सामने आया. गवर्नर ने विधानसभा में प्रस्ताव लाने के सरकार के कदम को असंवैधानिक बताया. राज्य सरकार के इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी राज्यपाल ने नाराजगी जाहिर की. तब उन्होंने कहा था कि सरकार ने अदालत में याचिका दाखिल करने से पहले उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी. उन्हें इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी. सरकार से तो राज्यपाल का टकराव जारी ही है लेकिन अब वहां मुख्य विपक्षी दल ने भी गवर्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्नीथला (Ramesh Chennithala) ने आरिफ मोहम्मद खान को एजेंट बताया है.

रमेश चेन्नीथला ने कहा, 'मुख्यमंत्री पिनारई विजयन को समझना चाहिए कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं. वो विधानसभा के सम्मान के विपरीत काम कर रहे हैं.'

बताते चलें कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता कानून के खिलाफ उन्हें सूचित किए बिना सुप्रीम कोर्ट जाने पर माकपा नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार से रिपोर्ट तलब की. राजभवन कार्यालय ने राज्य के मुख्य सचिव से यह रिपोर्ट मांगी. राजभवन के एक शीर्ष सूत्र ने रविवार को बताया, 'राज्यपाल कार्यालय ने CAA के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करने के सरकार के कदम के बारे में उन्हें सूचित नहीं करने को लेकर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है.'

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राज्यों द्वारा CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास करने को लेकर कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कहा था कि संसद से पारित हो चुके कानून को लागू करने से कोई राज्य किसी भी तरह से इंकार नहीं कर सकता है. ऐसा करना असंवैधानिक होगा. पूर्व कानून एवं न्याय मंत्री ने केरल साहित्य उत्सव के तीसरे दिन कहा, 'जब CAA पारित हो चुका है तो कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि मैं उसे लागू नहीं करूंगा. यह संभव नहीं है और असंवैधानिक है.'

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