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This Article is From Aug 10, 2014

राज्यपाल के विशेष अधिकारों पर केंद्र के निर्देशों का 'सम्मान' नहीं करेगा तेलंगाना

राज्यपाल के विशेष अधिकारों पर केंद्र के निर्देशों का 'सम्मान' नहीं करेगा तेलंगाना
फाइल फोटो
हैदराबाद:

तेलंगाना की सरकार शनिवार को केंद्र के साथ टकराव वाला रुख अपनाती नजर आई जब उसने राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियों के सिलसिले में केंद्र के निर्देशों का 'सम्मान करने या लागू करने' से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने वृहद् हैदराबाद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल को देने के निर्देश दिए हैं।

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 8 के तहत तेलंगाना के राज्यपाल को साझा राजधानी हैदराबाद के निवासियों की सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और सरकारी भवनों का प्रबंधन एवं आवंटन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

अधिनियम की धारा 8 को लागू करने के लिए तेलंगाना के मुख्य सचिव राजीव शर्मा को गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस सुरेश कुमार ने कल एक पत्र लिखा था जिसे राज्य सरकार ने 'किसी भी स्थिति में' आज मानने या लागू करने से इनकार कर दिया।

मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय के पत्र के जवाब में कहा, 'राज्यपाल को विशेष अधिकार देना भारत के संविधान की भावना के खिलाफ है। तेलंगाना की सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत काम कर रही है और राज्यपाल को भी राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय के मुताबिक काम करना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार किसी भी स्थिति में केंद्र के निर्देशों को लागू नहीं करेगी या उन्हें नहीं मानेगी।' आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि उन्होंने केंद्र को राज्य सरकार के अधिकारों के हनन के खिलाफ चेताया।

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