कठुआ रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में गवाह तालिब हुसैन की बहन की उस याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस भेजा है, जिसमें उसे हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने तालिब हुसैन के चचेरी बहन की याचिका पर जम्मू कश्मीर सरकार को नॉटिस जारी कर एक हफ़्ते में जवाब मांगा है. याचिका में हुसैन को टार्चर करने का आरोप है. अब मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होगी.
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सामाजिक कार्यकर्ता और कठुआ मामले में गवाह तालिब हुसैन के चचेरी बहन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि तालिब का हिरासत में टार्चर हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तालिब हुसैन पर रेप का आरोप है. याचिकाकर्ता ने कहा कि तालिब को ग़ैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है ऐसे में वो हैबियस कॉर्पस की याचिका दाखिल कर सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप ये साबित करिए कि तालिब को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है. इसके जवाब में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि महिला की शिकायत पर तालिब को गिरफतार किया गया है. जबकि एक अन्य FIR पर तालिब को अग्रिम जमानत मिली हुई थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है तो उस हिसाब से कानून काम करेगा. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि वो रिहाई के लिए नहीं आये हैं, बल्कि कस्टडी में टॉर्चर को लेकर आये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको समझना होगा कि अवैध हिरासत टॉर्चर और हिरासत में टॉर्चर अलग लग मामला है.
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सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कोर्पस याचिका दाखिल की गई. याचिका में कहा गया कि उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाए. याचिका में कहा गया कि सांभा पुलिस तालिब हुसैन का उत्पीड़न कर रही है.
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