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This Article is From May 09, 2020

कोरोनावायरस : लॉकडाउन के बीच इस राज्य में रेस्टोरेंट, पब बेच सकेंगे शराब, आय बढ़ाने के मद्देनजर हुआ फैसला 

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने शनिवार से 17 मई तक रेस्टोरेंट, पब और बार को शराब बेचने की अनुमति दी है.

कोरोनावायरस : लॉकडाउन के बीच इस राज्य में रेस्टोरेंट, पब बेच सकेंगे शराब, आय बढ़ाने के मद्देनजर हुआ फैसला 
इस हफ्ते की शुरुआत में शराब की बिक्री की फिर से अनुमति दी गई (फाइल फोटो)
बेंगलुरू/नई दिल्ली,:

कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) की वजह से रेस्टोरेंट, पब और बार को बंद रखा गया है ताकि कोरोनावायरस (COVID-19) संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और सोशल डिस्टैंसिंग (Social Distancing) के नियमों के पालन हो सके. कर्नाटक (Karnataka) सरकार ने शराब (Liquor) की बिक्री से राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य के रेस्टोरेंट, बार और पब को रिटेल मूल्य पर शराब बेचने की अनुमति दे दी है. राज्य सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया. 

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने शनिवार से 17 मई तक रेस्टोरेंट, पब और बार को शराब बेचने की अनुमति दी है. हालांकि, यहां पर सिर्फ शराब की बिक्री होगी, पीने की अनुमति नहीं होगी." कर्नाटक में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को करीब 200 करोड़ रुपये की शराब बिक्री हुई है. 

केंद्र सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप कर्नाटक सरकार ने सोमवार से राज्य में शराब की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी है. केंद्र ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है. हालांकि, शराब की दुकानें खुलने के बाद से देश के कई हिस्सों में दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी गई. इस दौरान, लोगों ने सोशल डिस्टैंसिंग और लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई. जिससे कोरोना संक्रमण के ओर फैलने की आशंका जताई गई है. 

वहीं शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय ने कोरोना खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों से होम डिलिवरी जैसे विकल्पों पर विचार करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश देने से इनकार किया है. शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए वो शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री/ होम डिलीवरी पर विचार करें. 

याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि शराब की दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है. दुकानें कम है और शराब खरीददार ज्यादा हैं. इनकी वजह से आम आदमी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता. 
 

वीडियो: लॉकडाउन में शराब की दुकानों को बंद करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

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