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5 years ago
नई दिल्ली:

Karnataka Crisis: सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी विधायकों की एक याचिका पर गुरुवार को तत्काल सुनवाई करेगा. याचिका में इन विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पर उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की गई है. सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने बुधवार की सुबह जब कर्नाटक के राजनीतिक संकट के मुद्दे का उल्लेख किया गया तो बागी विधायकों को आश्वासन दिया गया कि अदालत देखेगी कि उनकी याचिका को बृहस्पतिवार को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है या नहीं. पीठ ने बागी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इन दलीलों पर संज्ञान लिया कि ये विधायक पहले ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं और अब नये सिरे से चुनाव लड़ना चाहते हैं.

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कर्नाटक विधानसभा के अध्‍यक्ष केआर रमेश कुमार ने कहा, 'ऐसी खबरें सुनकर आहत हूं जिनमें कहा जा रहा है कि मैं प्रक्रिया पूरी करने में देरी कर रहा हूं. राज्‍यपाल ने मुझे 6 जुलाई को सूचित किया. मैं तब तब ऑफिस में था और उसके बाद किसी निजी काम से निकल गया. उसके पहले तक किसी भी विधायक ने मुझे नहीं बताया था कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं.'

कर्नाटक : कांग्रेस - जेडीएस के बागी विधानसभा अध्‍यक्ष से मिलने पहुंचे.

स्पीकर की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी याचिका शुक्रवार को मुख्य मामले के साथ सुन ली जाए. सीजेआई ने कहा कि आप पहले रजिस्ट्री से संपर्क करें. इसके साथ ही कहा कि हम कल करेंगे सुनवाई. स्पीकर ने याचिका में कहा है कि इस तरह की जांच को आज आधी रात तक पूरा नहीं किया जा सकता. साथ ही कहा है कि वह बागी विधायकों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता कार्यवाही को भी देख रहे हैं और उसमें भी वक्त लगेगा. ऐसे में वो बागी विधायकों के इस्तीफे की स्वैच्छिक प्रकृति का फैसला करना कम वक्त में संभव नहीं है क्योंकि इस मामले में उचित जांच की जरूरत है.
कर्नाटक में मचे सियासी घमासान के बीच अब कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके और वक्त की मांग की है. कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनका संवैधानिक कर्तव्य और विधानसभा नियम के मुताबिक वो ये सत्यापित करने के लिए बाध्य हैं कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक या बिना डर के हैं या नहीं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वक्त नहीं दिया और उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमने सुबह आदेश जारी कर दिया है. 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ इस याचिका पर सुनवाई की. 
 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफे पर स्पीकर को आदेश जारी करेंगे, शुक्रवार को आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी. 
सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों से कहा है कि वे आज शाम छह बजे तक स्पीकर के सामने पेश हों. 

SC ने कहा- बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर को आज ही लेना होगा फैसला

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आनंद शर्मा संसद में गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. राहुल गांधी ने एएनआई से कहा, 'हम कर्नाटक और गोवा मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.' 
टीएमसी सांसद सौगाता राय ने कर्नाटक और गोवा के राजनीतिक गतिरोध पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. 

याचिका में विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पर उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया है. 
सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी विधायकों की एक याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. 

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