CAA-NRC के खिलाफ नाटक करने पर कर्नाटक के स्कूल पर देशद्रोह का मामला, PM मोदी के लिए असभ्य शब्द इस्तेमाल करने का भी आरोप

शिकायत के मुताबिक इस नाटक के एक वीडियो को बीदर के मोहम्मद यूसुफ रहीम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. रक्ष्याल ने दावा किया कि जिस तरह से यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, उससे कई इलाकों में शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है.

CAA-NRC के खिलाफ नाटक करने पर कर्नाटक के स्कूल पर देशद्रोह का मामला, PM मोदी के लिए असभ्य शब्द इस्तेमाल करने का भी आरोप

कर्नाटक के स्कूल के खिलाफ दर्ज हुआ देशद्रोह का मामला.

खास बातें

  • कर्नाटक के स्कूल में सीएए-एनआरसी के खिलाफ स्कूल में हुआ नाटक
  • नाटक में पीएम मोदी के इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्द
  • पुलिस ने स्कूल के खिलाफ देशद्रोह का मामला किया दर्ज
बीदर:

कर्नाटक (Karnataka) के बीदर में एक स्कूल के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. देशद्रोह का यह मामला बीदर के शाहीन शिक्षा संस्थान के खिलाफ दर्ज किया गया है. आरोप है कि इस स्कूल में CAA/NRC के खिलाफ एक नाटक का मंचन किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को अपमानित किया गया. पुलिस के मुताबिक इस नाटक का मंचन रविवार को किया गया था. यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश रक्ष्याल (Nilesh Rakshyal) की शिकायत पर दर्ज किया गया है. 

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इस शिकायत में कहा गया है कि, नाटक में छोटे-छोटे बच्चे इस तरह की बात करते हुए नज़र आए कि CAA और NRC के लागू होने से देश के मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा. इसी क्रम में नाटक में एक बच्ची अपनी बात रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ असभ्य भाषा बोलते हुए नजर आई. इस नाटक में यह भी कहा गया कि एनआरसी और सीएए को लागू न होने देने के कारण एक समुदाय के लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा.

शिकायत के मुताबिक इस नाटक के एक वीडियो को बीदर के मोहम्मद यूसुफ रहीम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. रक्ष्याल ने दावा किया कि जिस तरह से यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, उससे कई इलाकों में शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है क्योंकि इसमें पुलिस और सरकार के प्रति गलत मैसेज दिया गया है. इस वजह से शिकायत दर्ज करते हुए रक्ष्याल ने रहीम और संस्थान पर सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की है. 

इस संस्थान के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 504, 505(2), 124 A, 153 A और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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