नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय ने मध्य प्रदेश के निलंबित आईएएस दंपती अरविन्द और टीनू जोशी को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। यह कदम आयकर विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अवनी वैश्य और लोकायुक्त पीवी नाओलेकर को भेजी गई सात हजार पृष्ठ की समीक्षा रिपोर्ट के बाद उठाया गया है जिसमें आईएएस दंपती की संपत्ति का मूल्य 360 करोड़ रुपये आंका गया है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया, क्योंकि अरविन्द जोशी की दो प्रवासी भारतीय बहनों विभा तथा आभा ने फेमा नियमों का उल्लंघन कर कृषि भूमि खरीदी। सूत्रों ने बताया कि नोटिस में दंपती से यह स्पष्ट करने को भी कहा गया है कि उन्होंने फेमा का उल्लंघन कर कैसे और क्यों बहुत से निवेश किए। आयकर विभाग के दस्तावेजों के अनुसार अरविन्द जोशी ने कथित तौर पर फेमा नियमों का उल्लंघन कर मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 100 एकड़ जमीन खरीदी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में प्रवासी भारतीयों के लिए कृषि भूमि बाग बगीचों और फार्म हाउसों के लिए जमीन हासिल करने पर प्रतिबंध लगा रखा है।
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