नई दिल्ली:
'खरीद-फरोख्त' की शिकायत के बाद झारखण्ड में रद्द हुए राज्यसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को नई तारीख का एलान कर दिया। यह चुनाव अब तीन मई को होगा।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "निर्वाचन आयोग ने अब राज्यसभा की दो सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव तीन मई को कराने का फैसला किया है।"
निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदान के दिन ही मतगणना होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 16 अप्रैल को जारी की जाएगी।
ज्ञात हो कि झारखण्ड से राज्यसभा के दो सदस्यों सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया और माबेल रिबेलो का कार्यकाल दो अप्रैल को खत्म हो गया।
उल्लेखनीय है कि झारखण्ड में 30 मार्च को कराए गए राज्यसभा चुनाव को निर्वाचन आयोग की संस्तुति पर 31 मार्च को अधिसूचना जारी कर चुनाव को रद्द कर दिया गया था।
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रदीप बालमुचु ने निर्वाचन आयोग के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने कांग्रेस कार्यकर्ता जयशंकर पाठक की वह जनहित याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का अनुरोध किया था।
न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि सरकार को कथित खरीद-फरोख्त की जांच किसी विशेष केंद्रीय एजेंसी से कराना चाहिए।
देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस. वाई. कुरैशी ने उच्च न्यायालय के फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत बताया था।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी न्यायालय के फैसले का समर्थन किया था और कहा था कि न्यायालय ने राज्य सरकार से मामले की जांच के लिए कहा है। यह अच्छा कदम है।
एक निर्दलीय उम्मीदवार के रिश्तेदार की कार से आयकर विभाग द्वारा रांची के बाहरी इलाके में 2.15 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना पिछले शुक्रवार को रोक दी थी और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील से चुनाव की अधिसूचना रद्द करने की अनुशंसा की थी।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "निर्वाचन आयोग ने अब राज्यसभा की दो सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव तीन मई को कराने का फैसला किया है।"
निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदान के दिन ही मतगणना होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 16 अप्रैल को जारी की जाएगी।
ज्ञात हो कि झारखण्ड से राज्यसभा के दो सदस्यों सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया और माबेल रिबेलो का कार्यकाल दो अप्रैल को खत्म हो गया।
उल्लेखनीय है कि झारखण्ड में 30 मार्च को कराए गए राज्यसभा चुनाव को निर्वाचन आयोग की संस्तुति पर 31 मार्च को अधिसूचना जारी कर चुनाव को रद्द कर दिया गया था।
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रदीप बालमुचु ने निर्वाचन आयोग के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने कांग्रेस कार्यकर्ता जयशंकर पाठक की वह जनहित याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का अनुरोध किया था।
न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि सरकार को कथित खरीद-फरोख्त की जांच किसी विशेष केंद्रीय एजेंसी से कराना चाहिए।
देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस. वाई. कुरैशी ने उच्च न्यायालय के फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत बताया था।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी न्यायालय के फैसले का समर्थन किया था और कहा था कि न्यायालय ने राज्य सरकार से मामले की जांच के लिए कहा है। यह अच्छा कदम है।
एक निर्दलीय उम्मीदवार के रिश्तेदार की कार से आयकर विभाग द्वारा रांची के बाहरी इलाके में 2.15 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना पिछले शुक्रवार को रोक दी थी और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील से चुनाव की अधिसूचना रद्द करने की अनुशंसा की थी।
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