रांची:
झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटों की खरीद-फरोख्त की कोशिश की सीबीआई जैसी किसी एजेंसी से जांच कराई जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है। कोर्ट के मुताबिक इस बात की जांच हो कि किन परिस्थितियों में राज्यसभा चुनाव को स्थगित करना पड़ा।
हाइकोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। बालमुचू ने झारखंड में राज्यसभा चुनाव रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दिन एक उम्मीदवार के भाई की गाड़ी से सवा दो करोड़ रुपये मिलने के बाद आयोग ने चुनावों को स्थगित करवा दिया था।
हाइकोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। बालमुचू ने झारखंड में राज्यसभा चुनाव रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दिन एक उम्मीदवार के भाई की गाड़ी से सवा दो करोड़ रुपये मिलने के बाद आयोग ने चुनावों को स्थगित करवा दिया था।
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