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This Article is From Sep 12, 2011

जयललिता को बेंगलुरू की अदालत में पेश होने के निर्देश

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को जयललिता को यह निर्देश दिया।
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बेंगलुरू की स्थानीय अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को जयललिता को यह निर्देश दिया। न्यायालय ने जयललिता की पेशी के दौरान अदालत और कर्नाटक सरकार से भी सुरक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए कहा है। सुरक्षा कारणों को आधार बनाकर और खुद के मुख्यमंत्री होने की बात कहकर ही जयललिता ने पेशी से व्यक्तिगत तौर पर छूट चाही थी और सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उन्होंने अपना बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज कराने की बात कही थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दलील व अपील नहीं मानी। न्यायालय के निर्देश पर जयललिता 20 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगी। उन पर 1991 से 1996 के बीच तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहते हुए आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है। मामले की सुनवाई चेन्नई से बेंगलुरू स्थानांतरित की गई थी।

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