यह ख़बर 28 मई, 2012 को प्रकाशित हुई थी

संपत्ति मामला : 11 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए जगन

खास बातें

  • सीबीआई की विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी की आय से अधिक सम्पत्ति के विवाद में जगन और उनके घनिष्ठ सहयोगी विजय साई रेड्डी को छोड़कर अन्य 11 आरोपियों को सोमवार को जमानत दे दी।
हैदराबाद:

वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी को सीबीआई की अदालत ने हैदराबाद में 11 जून तक के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी की आय से अधिक सम्पत्ति के विवाद में जगन और उनके घनिष्ठ सहयोगी विजय साई रेड्डी को छोड़कर अन्य 11 आरोपियों को सोमवार को जमानत दे दी।

इस मामले में जगन सहित सभी 13 आरोपियों को सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था। अदालत में पेश होने वालों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बी. पी. अचार्य भी थे, जो एमार-एपीआईआईसी टाउनशिप मामले में पहले से ही जेल में हैं।

सीबीआई की विशेष अदालत ने जगन और उनके अंकेक्षक विजय साई रेड्डी को जमानत नहीं दी। जिन लोगों को अदालत ने जमानत दे दी उनमें हिट्रो ड्रग्स के प्रबंध निदेशक श्रीनिवास रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के नित्यानंद रेड्डी, त्रिडेंट लाइफ साइंस के सरत चंद्र रेड्डी, एपी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की पूर्व अधिकारी वाई. विजयलक्ष्मी और अरबिंदो फार्मा के पूर्व कम्पनी सचिव चंद्रमौली शामिल हैं।

अदालत ने जगन तथा 11 अन्य को 14 मई को सम्मन जारी किया था। सीबीआई ने तीन दिन चली लगातार पूछताछ के बाद जगन को रविवार शाम को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने इस मामले में पहला आरोप-पत्र 30 मार्च को दाखिल किया था। दूसरा आरोप-पत्र 23 अप्रैल और तीसरा सात मई को दाखिल किया गया था।

जांच एजेंसी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर पिछले साल अगस्त में जगन तथा 71 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

आरोप है कि जगन ने अपने पिता दिवंगत वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए उन कम्पनियों को सरकारी लाभ देने का षड्यंत्र किया, जिन्होंने उनके व्यवसाय में निवेश किया।

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सीबीआई ने उद्योगपति निगमानंद प्रसाद और नौकरशाह ब्रह्मनंदा रेड्डी को भी अदालत में पेश किया, क्योंकि उनकी 10 दिन की हिरासत अवधि रविवार को समाप्त हो गई थी। जांच एजेंसी ने अदालत से उन्हें और चार दिन के लिए हिरासत में देने की अपील की। अदालत ने हालांकि उन्हें चंचलगुडा केंद्रीय कारा भेज दिया।