
हैदराबाद:
प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस नेता जगनमोहन रेड्डी तथा अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत करीब 148 करोड़ रुपये मूल्य की संपति कुर्क की है.
पढ़ें: रोज वैली घोटाला : प्रवर्तन निदेशालय ने 293 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
एजेंसी ने बताया, ईडी ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी मामले में निम्मगाड्डा प्रसाद कंपनियों के पीएमएलए के तहत आंध्रप्रदेश में 148 करोड़ रुपये कीमत की जमीन कुर्क की है. एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीएमएलए कानून के तहत प्रोविजनल कुर्की का आदेश जारी किया गया. ईडी ने सीबीआई द्वारा रेड्डी और उनके सहयोगियों के खिलाफ मई 2004 में दर्ज की गयी प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की.
प्रवर्तन निदेशालय ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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एजेंसी ने बताया, ईडी ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी मामले में निम्मगाड्डा प्रसाद कंपनियों के पीएमएलए के तहत आंध्रप्रदेश में 148 करोड़ रुपये कीमत की जमीन कुर्क की है. एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीएमएलए कानून के तहत प्रोविजनल कुर्की का आदेश जारी किया गया. ईडी ने सीबीआई द्वारा रेड्डी और उनके सहयोगियों के खिलाफ मई 2004 में दर्ज की गयी प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की.
प्रवर्तन निदेशालय ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया
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