New Delhi:
SC ने जगन मोहन रेड्डी की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सीबीआई जांच रोकने की अपील की थी।आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन पर आय से अधिक सम्पत्ति के मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए थे जिसके खिलाफ जगन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये याचिका आंध्र प्रदेश के कपड़ा मंत्री पी शंकर राव ने दायर की थी जिसमें कहा गया था कि जगन ने अपने पिता के मुख्यमंत्री होने का फायदा उठाते हुए अकूत संपत्ति जमा की है। इस मामले पर जगन का कहना है कि राजनैतिक साज़िश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। वीएसआर की मौत के बाद जगन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था जिससे नाराज़ होकर बाद में उन्होंने नई पार्टी वाईएसआर कांग्रेस बना ली थी।
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जगनमोहन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट, अपील, आय से अधिक सम्पत्ति