नई दिल्ली:
कांग्रेस के पूर्व नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की प्रारंभिक जांच को लेकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन की याचिका में हाईकोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को चुनौती दी गई है और इसे दोषपूर्ण बताकर खारिज करने की मांग की गई है। मामले पर सुनवाई बुधवार को हो सकती है। जगन ने दलील दी कि राजनीति से प्रभावित याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश देना हाईकोर्ट के न्यायक्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें सीबीआई को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के कपड़ा मंत्री पी शंकर राव की याचिका पर फैसला सुनाया था, जिसमें जगन पर अपने पिता के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके पद का फायदा उठाकर बड़ी संपत्ति जुटाने का आरोप है। राव ने मंत्री बनने से पहले याचिका दाखिल की थी।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
जगन रेड्डी, सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट, आंध्र प्रदेश