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This Article is From Jan 17, 2014

इनकम टैक्स कमिश्नर संजय श्रीवास्तव को 15 दिन जेल की सजा

नई दिल्ली:

एक वरिष्ठ इनकम टैक्स कमिश्नर संजय श्रीवास्तव देश के पहले ऐसे इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में सजा सुनाई है।

इनकम टैक्स कमिश्नर श्रीवास्तव को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 15 दिनों की जेल की सज़ा दी है। श्रीवास्तव पर अपनी कुछ महिला सहकर्मियों पर अश्लील टिप्पणी के जरिये यौन उत्पीड़न का आरोप था। इस मामले में हाईकोर्ट के मना करने पर भी श्रीवास्तव ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए।

आयकर विभाग की एक सहकर्मी ने कहा है कि संजय श्रीवास्तव पूरे विभाग के लिए एक कलंक की तरह हैं।

संजय श्रीवास्तव को इससे पहले एनडीटीवी पर झूठे आरोप के लिए जुर्माना और फटकार लगाई जा चुकी है। तब सीबीआई कोर्ट ने एनडीटीवी के खिलाफ लगाए संजय श्रीवास्तव के आरोपों को खारिज कर दिया था और उनके आरोपों को झूठा, तथ्यहीन, गैर-जरूरी और दुर्भावनापूर्ण करार दिया था। इस बारे में एनडीटीवी ने श्रीवास्तव के ख़िलाफ़ मानहानि का मामला दर्ज किया था।

एक दूसरे मामले में श्रीवास्तव की दो महिला सहकर्मियों ने उनके खिलाफ़ पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जो सुनवाई के लिए लंबित हैं।

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आयकर आयुक्त संजय श्रीवास्तव, कोर्ट से सजा, छेड़छाड़, IT Commissioner Sanjay Srivastava, High Court Sentence