
फाइल फोटो
नई दिल्ली:
विवादास्पद भारतीय इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को वापस भारत लाना इतना आसान नहीं है. इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से मना कर दिया है. मलेशिया के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके है कि जाकिर नाइक को भेजने का सवाल नहीं उठता.
विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण से मलेशिया ने किया इनकार
विवादास्पद भारतीय इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक जल्द ही मलेशिया टीवी के प्राइम टाइम पर दिखाई देगा. मलेशिया सरकार ने जाकिर नाइक को अपने सरकारी चैनल पर प्राइम टाइम में स्पॉट दिया है. उसके पीस टीवी का लाइसेंस भी जारी करने वाली है. इस बीच भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए सारी कोशिशों के बावजूद जाकिर नाइक के ख़िलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करवा पाई है.
NDTV एक्सक्लूसिव : विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने भारत लौटने की ख़बरों से किया इंकार
एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक़, इंटरपोल ने पहली बार एनआईए की दरख्वास्त ख़ारिज करते हुए कहा कि कोर्ट ने नाइक ख़िलाफ़ मामले में संज्ञान नहीं लिया है. दिसंबर 2017 में कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया. इसके बाद एनआईए ने दोबारा अनुरोध भेजा, लेकिन सात महीने बाद भी इंटरपोल से जवाब नहीं आया है. उधर, ज़ाकिर ने अपना केस इंटरपोल में ये कह कर पेश किया है कि उसे राजनीतिक स्तर पर परेशान किया जा रहा है.
विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से किया इनकार
हालांकि एनआईए का कहना है कि नाइक के खिलाफ प्रत्यर्पण की अर्ज़ी मलेशिया में दाख़िल की जा चुकी है लेकिन वहां के राष्ट्रपति तक कह चुके हैं कि ज़ाकिर नाइक को गैर नागरिक स्थायी निवासी का दर्जा दे दिया गया है और उसे भेजे जाने का सवाल नहीं.
VIDEO: ED ने जाकिर नाइक की 18.37 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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विवादास्पद भारतीय इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक जल्द ही मलेशिया टीवी के प्राइम टाइम पर दिखाई देगा. मलेशिया सरकार ने जाकिर नाइक को अपने सरकारी चैनल पर प्राइम टाइम में स्पॉट दिया है. उसके पीस टीवी का लाइसेंस भी जारी करने वाली है. इस बीच भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए सारी कोशिशों के बावजूद जाकिर नाइक के ख़िलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करवा पाई है.
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एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक़, इंटरपोल ने पहली बार एनआईए की दरख्वास्त ख़ारिज करते हुए कहा कि कोर्ट ने नाइक ख़िलाफ़ मामले में संज्ञान नहीं लिया है. दिसंबर 2017 में कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया. इसके बाद एनआईए ने दोबारा अनुरोध भेजा, लेकिन सात महीने बाद भी इंटरपोल से जवाब नहीं आया है. उधर, ज़ाकिर ने अपना केस इंटरपोल में ये कह कर पेश किया है कि उसे राजनीतिक स्तर पर परेशान किया जा रहा है.
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हालांकि एनआईए का कहना है कि नाइक के खिलाफ प्रत्यर्पण की अर्ज़ी मलेशिया में दाख़िल की जा चुकी है लेकिन वहां के राष्ट्रपति तक कह चुके हैं कि ज़ाकिर नाइक को गैर नागरिक स्थायी निवासी का दर्जा दे दिया गया है और उसे भेजे जाने का सवाल नहीं.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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