INX Media Case: पी चिदंबरम को फिलहाल राहत नहीं, CBI हिरासत में ही रहेंगे पूर्व वित्त मंत्री

पी चिदंबरम (P Chidambaram) को फिलहाल राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम (P Chidambaram) की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उनकी सीबीआई रिमांड मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी है.

INX Media Case: पी चिदंबरम को फिलहाल राहत नहीं, CBI हिरासत में ही रहेंगे पूर्व वित्त मंत्री

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • चिदंबरम की CBI रिमांड कल तक बढ़ी
  • CBI कोर्ट में कल दोपहर 3:30 बजे सुनवाई
  • कल ही बेल पर भी सुनवाई करेगा CBI कोर्ट
नई दिल्ली:

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को फिलहाल राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम (P Chidambaram) की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उनकी सीबीआई रिमांड मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ा दी थी. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि चिदंबरम ने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए जाएं. इससे पहले वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि पूर्व वित्त मंत्री 76 साल के हैं उनको तिहाड़ जेल न भेजा जाए. उनके लिए घर में नजरबंदी ही अच्छी होगी. उनको गिरफ्तारी से छूट दी जाए और बेल के लिए आवेदन करने दिया जाए.

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वहीं दूसरी तरफ सीबीआई का कहना था कि इस पर फैसला ट्रायल कोर्ट को करना चाहिए और पी. चिदंबरम (P Chidambaram) को किसी भी तरह का संरक्षण न मिले. कपिल सिब्बल ने दलील दी कि लालू के केस में सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जमानत दी. अगर सरंक्षण नहीं दिया गया तो ये याचिका प्रभावहीन हो जाएगी. इस पर सीबीआई ने कहा कि यह नहीं हो सकता यह कानून में नहीं है ये ट्रायल कोर्ट का क्षेत्राधिकार है. बता दें कि पी. चिदंबरम पर आरोप है कि उनके वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश की सुविधा दी गई थी और बदले में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के कंपनी को फायदा पहुंचाया गया था.

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एयरसेल-मैक्सिस मामले में पांच सितंबर को आदेश
दूसरी तरफ, दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामलों में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश पांच सितंबर तक सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और चिदंबरम तथा कार्ति की दलीलों को सुनने के बाद मामले को आदेशों के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

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सीबीआई और ईडी ने अदालत में एयरसेल-मैक्सिस घोटाले से संबंधित मामलों में चिदंबरम और कार्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की मांग की और कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि चिदंबरम ने यूपीए सरकार के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर एयरसेल-मैक्सिस सौदे को मंजूरी प्रदान की, जिससे कुछ लोगों को लाभ पहुंचा और रिश्वत ली गई.

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चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण का विरोध करते हुए एजेंसियों ने कहा कि वे जांच को प्रभावित करेंगे और एयरसेल-मैक्सिस घोटाले से संबंधित मामलों में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ किये जाने की मांग की. सीबीआई और ईडी ने पिता-पुत्र द्वारा दायर अग्रिम जमानत अर्जियों का भी विरोध करते हुए कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. जांच एजेंसियों ने विशेष न्यायाधीश को बताया कि चिदंबरम (73) और कार्ति ने गंभीर आर्थिक अपराध किये हैं और यह जनता और राष्ट्रहित के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है.

VIDEO: INX मीडिया मामला: कोर्ट में पी चिदंबरम ने अपने बचाव में क्या-क्या कहा?

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(इनपुट: भाषा से भी)