INX Media Case: चिदंबरम का दशहरा तिहाड़ जेल में ही बीतेगा, सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को नोटिस

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर को करेगा सुनवाई

INX Media Case: चिदंबरम का दशहरा तिहाड़ जेल में ही बीतेगा, सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को नोटिस

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

खास बातें

  • हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत देने से किया इनकार
  • पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
  • दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
नई दिल्ली:

आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. कोर्ट 15 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगा. चिदंबरम को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई की तारीख तय करने के बाद यह भी तय हो गया कि पी चिदंबरम का दशहरा तिहाड़ जेल में ही बीतेगा.

चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है. यह भी कहा है कि वे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते. पासपोर्ट भी सरेंडर कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ईडी केस का क्या हुआ? इस पर सिब्बल ने कहा कि.उन्होंने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस ह्रषिकेष रॉय इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं. पी चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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VIDEO : चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज

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