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This Article is From Oct 01, 2019

तिहाड़ जेल में बंद P Chidambaram ने घर का पका खाना खाने के लिए फिर खटखटाया अदालत का दरवाजा

आईएनएक्स मीडिया (INX Media Case) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने घर का बना भोजन दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

तिहाड़ जेल में बंद P Chidambaram ने घर का पका खाना खाने के लिए फिर खटखटाया अदालत का दरवाजा
INX Media Case: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं.
नई दिल्ली:

आईएनएक्स मीडिया (INX Media Case) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने घर का पका भोजन दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया है. चिदंबरम की अपील पर दिल्ली की अदालत में 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी. इसी दिन चिदंबरम की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है. बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में बंद हैं.  इससे पहले भी चिदंबरम की तरफ से घर का पका खाना खाने की इजाजत मांगी गई थी. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जेल में सभी के लिए 'समान भोजन' उपलब्ध है और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते. 

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चिदंबरम की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट से जब घर का पका खाने की इजात मांगी थी तो जस्टिस सुरेश कुमार ने कहा कि 'जेल में सभी के लिए एक जैसा भोजन उपलब्ध है.' जज साहब के इस जवाब के बाद सिब्बल ने कहा कि 'माय लॉर्ड वह 74 साल के हैं.' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब जवाब दिया, 'यहां तक कि (INLD नेता ओम प्रकाश चौटाला) चौटाला बूढ़े हैं और एक राजनीतिक कैदी हैं. एक राज्य के रूप में, हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते.' 

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इसके अलावा एक अन्य सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि चिदंबरम के पेट में दर्द है, उनकी पीठ में दर्द (Back Pain) है. तिहाड़ में इन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई है. सिर्फ बेड है पिलो तक नहीं दिया गया है. उन्होंने बताया था कि तीन दिन पहले तक कुर्सी थी, जिसे अब हटा दिया गया. वह दिन भर बेड पर नहीं बैठ सकते, इस वजह से उनकी पीठ में दर्द हो गया है. वहीं, पी चिदंबरम ने भी कोर्ट में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले तक हॉल में तीन कुर्सी थी. दिन में वहां बैठता था, लेकिन मेरी वजह से कुर्सी हटा ली गईं. अब वार्डन के बैठने के लिए भी कुर्सी नहीं है.

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बता दें कि सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने यह कहते हुए पी. चिदंबरम की बेल अर्जी खारिज कर दी कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि इस बात की कोई आशंका नहीं है कि चिदंबरम सबूतों को नष्ट करेंगे, लेकिन इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.

VIDEO: पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज

(इनपुट: ANI से)

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