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आयोग ने मतदाताओं के लिए विशेष पेन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है.
नामित अधिकारी मतदान केंद्र में मतदाताओं को यह पेन देंगे- नसीम जैदी
किसी दूसरे पेन से वोट देने पर वोट को अमान्य घोषित किया जा सकता है- CEC
मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने यहां पत्रकारों से कहा, 'मतदान के लिए आयोग खास तरह का पेन उपलब्ध कराएगा. जब मत पत्र दिया जाएगा तो नामित अधिकारी मतदान केंद्र में मतदाताओं को यह पेन देंगे'. मतदाताओं को इस विशेष पेन से ही वोट देना होगा ना कि किसी दूसरे पेन से. किसी दूसरे पेन से वोट देने पर वोट को अमान्य घोषित किया जा सकता है'. भविष्य में चुनावों में ऐसे विवादों को दोहराने से बचने के तरीकों का सुझाव देने वाली चुनाव समिति द्वारा गठित कार्यकारी समूह की अनुशंसाओं के आधार पर विशेष पेन इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है.
गलत पेन से किए गए 12 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण कांग्रेस के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार आर के आनंद को मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा से हार का सामना करना पड़ा था.
निर्वाचन आयोग ने एकरूपता और मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए वोट देने के लिए बैंगनी पेन का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है.
(इनपुट भाषा से)
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