कोरोनावायरस (Coronavirus) के जारी युद्ध के बीच सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई तरह के कारोबारों को खोलने की इजाजत दी है. हालांकि अभी भी कई सेवाओं पर पाबंदी लागू है लेकिन जिन सेवाओं को खोला गया है वहां भी राज्य औऱ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के तहत नियमानुसार अनुमति की प्रावधान किया गया है. इसी फेहरिस्त में तमिलनाडु में अब बाल कटवाने या ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. राज्य सरकार की दलील है कि इससे कोरोनावायरस संक्रमण को ट्रेस करने में आसानी होगी. यानि अब राज्य में सैलून और ब्यूटी पार्लरों में जाने वालों को सरकार के अनुसार, बाल कटवाने, पेडिक्योर या किसी अन्य सौंदर्य सेवा से पहले अपना आधार नंबर देना होगा.
सरकार का मानना है कि बाल काटने वालों और ब्यूटीपार्लर जैसे व्यवसाय वालों को ग्राहकों का रिकॉर्ड रखना चाहिए. क्योंकि आधार में सभी रिकॉर्ड मौजूद है. व्यक्ति का नाम, फोन नंबर, बायोमैट्रिक एम्बेडेड होता है तो इंफेक्टेड होने की स्थिति में ट्रेस करने में आसानी होगी.
रिलीफ कमिश्नर जे राधाकृष्णन ने एनडीटीवी को बताया, 'किसी ग्राहक या कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने पर उसे ट्रेस करने में यह काफी सहायक होगा.'
राज्य के अन्य हिस्सो में नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर 24 मई से खोलने की इजाजत दी गई थी जबकि सरकार ने चेन्नई पुलिस के तहत आने वाले इलाकों में सोमवार से इन्हें खोलने की अनुमति दी है. सोमवार से ही "अनलॉक" का पहला चरण शुरू हुआ है. जे राधाकृष्णन ने ग्रेटर चेन्नई निगम और सभी जिलो के कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे इन प्रतिष्ठानों को निर्देश दें कि ग्राहकों का रेकॉर्ड रखा जाए और वायरस को फैलने से रोकने के लिए अन्य उचित उपाय किए जाएं.
सोमवार को जारी सात पन्नों की मानक संचालन प्रक्रिया में विभिन्न आदेश दिए गए हैं, जिनमें कर्मचारियों और ग्राहकों को हाथ धोने के लिए साबुन या सैनेटाइजर देना, तैलिए और ब्लेड को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करने की हिदायत शामिल है.
(इनपुट एजेंसी भाषा से भी)
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