
दिल्ली की एक अदालत ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम को नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ 15 दिसम्बर को न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में हिंसक प्रदर्शनों से संबंधित एक मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस की एक दिन की हिरासत में भेज दिया. यह इमाम के खिलाफ देशद्रोह से अलग मामला है. पुलिस ने बताया कि मामले में एक अन्य आरोपी ने खुलासा किया है कि उसे शरजील के भाषणों ने उकसाया था, जिसके बाद मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर ने इमाम को हिरासत में भेज दिया. यहां जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए इमाम को 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था.
शिवसेना ने कहा- कन्हैया कुमार के शब्दों से ज्यादा खतरनाक हैं शरजील इमाम के शब्द
गौरतलब है कि इससे पहले जेएनयू छात्र शरजील इमाम पर आपराधिक साजिश, राष्ट्रद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए थे . दिल्ली पुलिस द्वारा इमाम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके अलावा कथित देशविरोधी भाषण को लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. असम पुलिस ने भी शरजील के भाषणों को लेकर उसके खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज किया था. शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 28 जनवरी को जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था.
VIDEO: बिहार के जहानाबाद में JNU छात्र शरजील इमाम गिरफ्तार
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं