
अमिताभ बच्चन लंबे समय से इमामी कंपनी के नवरत्न तेल का विज्ञापन कर रहे हैं (फाइल फोटो)
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भ्रामक प्रचार को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है
10 लाख रुपये के जुर्माने और दो साल की सजा का सुझाव
सांसदों ने सजा के स्थान पर केवल जुर्माना रखने की दी सलाह
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जबलपुर निवासी पीडी बाखले ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर कर नवरत्न के विज्ञापन को भ्रामक प्रचार बताया. इस परिवाद पर फोरम अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन व इमामी कंपनी को समन जारी करते हुए जवाब-तलब किया है.
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बाखले के अधिवक्ता ओपी यादव ने बताया कि अमिताभ बच्चन द्वारा नवरत्न तेल का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के विरुद्ध है.
VIDEO: विज्ञापन गलत निकले तो सितारों को भी हो सकती है सज़ा आवेदक का कहना है कि तेल का प्रचार करते हुए अमिताभ बच्चन कहते हैं कि यह तेल ठंडा-ठंडा, कूल-कूल है, मगर यह नहीं बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है. यह भी नहीं बताया जा रहा है कि इस तेल में कौन-कौन सी कितनी मात्रा में जड़ी बूटियां है. यह तेल न तो पंजीबद्ध है और न ही इसके निर्माण का लाइसेंस है. इस विज्ञापन में सिरदर्द, बदन दर्द से राहत दिलाने की बात कही जाती है. इस तरह यह तेल न होकर औषधि है.
(इनपुट आईएएनएस से)
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