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This Article is From Aug 12, 2015

असीमानंद की बेल पर भारत की दलील लखवी पर पाक की दलील से अलग कैसे : उमर अब्दुल्ला

असीमानंद की बेल पर भारत की दलील लखवी पर पाक की दलील से अलग कैसे : उमर अब्दुल्ला
असीमानंद (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: समझौता एकस्प्रेस बम धमाके में कोर्ट की ओर से स्वामी असीमानंद को बेल मिलने के खिलाफ एनआईए अपील नहीं करेगी। सरकार की ओर से गृह राज्यमंत्री ने इस बात की जानकारी लोकसभा में दी, हालांकि सीपीएम नेता प्रकाश करात ने कहा है कि वह असीमानंद की जमानत के खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है कि असीमानंद की जमानत के लिए भारत की दलील लखवी की जमानत के पीछे पाकिस्तान की दलीलों से अलग कैसे है?
वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरी बात साबित होती है। बीजेपी और आरएसएस आरोपी संघी आतंकवादियों पर नरम है। बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि वह बाहर आकर उनका विरोध करने वालों को और आतंकित करें।

दरअसल, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस असीमानंद को जमानत दी है। 2007 के समझौता एक्सप्रेस बम धमाके में 68 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे।

 क्या है असीमानंद का पूरा मामला?
18 फ़रवरी 2007: समझौता एक्सप्रेस में धमाका
धमाके में 68 लोगों की मौत
2010: NIA ने असीमानंद को मास्टरमाइंड माना
2011: NIA ने कहा- असीमानंद के अपना गुनाह कबूला
बाद में असीमानंद ने कहा- दबाव में दिया बयान
जून 2011 : असीमानंद के ख़िलाफ़ चार्जशीट
असीमानंद पर धमाके की साज़िश का आरोप
28 अगस्त 2014 : हाईकोर्ट से बेल
बेल के खिलाफ अपील नहीं करेगी NIA

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