मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ग्राम रनारा (थाना छापीहेड़ा) के लक्ष्मीनारायण दांगी को शाजापुर के निजी अस्पताल, सिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान पलंग से बांधकर रखने के मामले में कार्रवाई की गई है. इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सिटी हॉस्पिटल का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आगामी आदेश तक निलंबित करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही संबंधित संस्था के प्रबंधक नितेश शर्मा के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 342 के तहत कोतवाली थाना शाजापुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है. जिला प्रशासन द्वारा सिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. वरुण बजाज की उपस्थिति में अस्पताल के कक्ष क्रमांक 1 से 6 तक को सील कर आगामी आदेश तक अस्पताल के संचालन पर रोक लगाई गई है.
कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि विगत दिनों अखबारों एवं इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज चैनल्स पर जिला मुख्यालय की निजी चिकित्सा संस्था सिटी हॉस्पिटल में राजगढ़ जिले के लक्ष्मीनारायण को इलाज के दौरान पलंग से बांधने संबंधी समाचार प्रकाशित/प्रसारित हुआ था. इन समाचारों को शिकायत मानते हुए जिला प्रशासन ने घटना की जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त जांच दल बनाया. इसके साथ ही मरीज, उनकी बेटी तथा अन्य गांव वालों के बयान दर्ज करने के लिए शाजापुर से एक मजिस्ट्रेट को राजगढ़ जिले के ग्राम रनारा भेजा गया था. दल द्वारा दिए गए प्रतिवेदन अनुसार पैर बांधने की घटना प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई. इसे देखते हुए सिटी हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही करते हुए FIR दर्ज कराई गई है.
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