नई दिल्ली:
सांसदों, नेताओं और राजनीतिक दलों पर नागरिक सुविधाओं के बढ़ते बकाया बिल का दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने आज कहा कि तीन महीने से ज्यादा बकाया नहीं होना चाहिए और इसके बाद भुगतान नहीं होने पर उनके पानी, बिजली और टेलीफोन कनेक्शन को काटा जा सकता है।
नगर निकायों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह छह महीने के अंदर बकाया शुल्क को वसूलने की प्रकिया शुरू करें। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने यदि सरकारी आवास और संबंधित सेवाएं हासिल की हैं तो उन्हें नगर निकायों की तरफ से जारी अदेयता प्रमाण पत्र सौंपना होगा।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने पाया कि सांसदों, नेताओं और राजनीतिक दलों से पिछले 18 वर्षों से बकाया बिल वसूलने में सरकारी एजेंसियों में ‘इच्छा की पूर्णत: कमी’और ‘निष्क्रियता’ रही है। पीठ ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि बकाया तीन महीने से ज्यादा न रहे। पीठ ने कहा कि सरकारी निकाय नेताओं के साथ वैसा उत्साह नहीं दिखाते जैसा आम नागरिकों से बकाया शुल्क की वसूली में दिखाते हैं।
एनडीएमसी, एमटीएनएल, बीएसएनएल और संपदा कार्यालय सहित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि छह महीने के अंदर सुविधाओं को बंद कर दें और बकाया राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू करें।
नगर निकायों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह छह महीने के अंदर बकाया शुल्क को वसूलने की प्रकिया शुरू करें। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने यदि सरकारी आवास और संबंधित सेवाएं हासिल की हैं तो उन्हें नगर निकायों की तरफ से जारी अदेयता प्रमाण पत्र सौंपना होगा।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने पाया कि सांसदों, नेताओं और राजनीतिक दलों से पिछले 18 वर्षों से बकाया बिल वसूलने में सरकारी एजेंसियों में ‘इच्छा की पूर्णत: कमी’और ‘निष्क्रियता’ रही है। पीठ ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि बकाया तीन महीने से ज्यादा न रहे। पीठ ने कहा कि सरकारी निकाय नेताओं के साथ वैसा उत्साह नहीं दिखाते जैसा आम नागरिकों से बकाया शुल्क की वसूली में दिखाते हैं।
एनडीएमसी, एमटीएनएल, बीएसएनएल और संपदा कार्यालय सहित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि छह महीने के अंदर सुविधाओं को बंद कर दें और बकाया राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू करें।
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