विज्ञापन
This Article is From Jul 29, 2011

हाई कोर्ट ने एनडी तिवारी को दी चेतावनी

हाई कोर्ट ने तिवारी को कहा है कि अगर उन्होंने डीएनए जांच के लिए खून का नमूना नहीं दिया तो वो इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पितृत्व के मामले में फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने डीएनए जांच के लिए खून का नमूना नहीं दिया को वो इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। रोहित शेखर नाम के एक युवक का दावा है कि एनडी तिवारी उसके पिता हैं। इसी दावे की सच्चाई जानने के लिए कोर्ट ने तिवारी का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला लिया है लेकिन तिवारी लगातार इससे इनकार करते रहे हैं। कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर उन्होंने जांच नहीं कराई तो अदालत रोहित शेखर के पक्ष में फैसला दे सकती है। मामले की अगली सुनवाई अब दो अगस्त को होगी।
लेखक के बारे में
img
From NDTV India
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
हाई कोर्ट, एनडी तिवारी, जांच, रोहित शेखर
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com