नई दिल्ली:
पितृत्व विवाद मामले में हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी को 26 मई को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। डीएनए टेस्ट कराने से इनकार कर रहे तिवारी को सोमवार को हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए यह आदेश दिया।
इससे पूर्व हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एनडी तिवारी अगर खुद ब्लड सैंपल न दें तो उनसे जबरन लिया जाए। उन्हें 21 मई तक ब्लड सैंपल देने का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पितृत्व विवाद में खून का नमूना लेने के लिए नारायण दत्त तिवारी को यहां लाने के लिए अपने रजिस्ट्री से पुलिस की मदद लेने को भी कहा था।
इससे पूर्व हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एनडी तिवारी अगर खुद ब्लड सैंपल न दें तो उनसे जबरन लिया जाए। उन्हें 21 मई तक ब्लड सैंपल देने का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पितृत्व विवाद में खून का नमूना लेने के लिए नारायण दत्त तिवारी को यहां लाने के लिए अपने रजिस्ट्री से पुलिस की मदद लेने को भी कहा था।
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